मुंबई. 1 फरवरी. वार्ता. फिल्मों में भूमिका देने का लालच देकर नवोदित अभिनेत्री के यौन शोषण के आरोपी मराठी फिल्मकार रवि नायडू को आज बंबई उच्च न्यायालय ने अगि्रम जमानत दे दी
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आज बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डी जी काणिक ने नायडू को अगि्रम जमानत देते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि नायडू को गिरफ्तार करने की सूरत में 15000 पये के मुचलके पर छोड़ा जाये
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पुणे की वानवाड़ी पुलिस में दर्ज शिकायत में पीड़िता ने अभिनेता रमेश भाटकर, फिल्म फायनांसर अशोक लोंडे और कांग्रेस कार्यकर्ता भगवान वैराट पर भी उसकी मजबूरी का नाजायज लाभ उठाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था1 इन तीनों ने पुणे के सत्र न्यायालय से अगि्रम जमानत ले ली थी